दर तय होने में देरी से रुका था बिल, आठ महीने की बकाया राशि अब किस्तों में जमा करने की सुविधा
अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक 3552 रुपये और अप्रैल से जून तक 1260 रुपये का बिल
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। पानी की दर तय होने में अटके पेंच ने शहर के उपभोक्ताओं तक बिल पहुंचने में 11 महीने का इंतजार करवा दिया। अब जल शक्ति विभाग ने अगस्त 2025 से जून 2026 तक की अवधि का बिल एक साथ जारी कर दिया है।
लंबे अंतराल के बाद 11 महीने का बिल मिलने से उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भुगतान का दबाव बढ़ा है। हालांकि विभाग ने राहत देते हुए अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक के आठ महीने की बकाया राशि किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है।
अगस्त 2025 से मार्च 2026 तक आठ महीने का बिल 3552 रुपये बनाया गया है। इस अवधि में पानी की दर 444 रुपये प्रतिमाह रही। इसके बाद अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने का बिल 1260 रुपये है। इस अवधि के लिए 420 रुपये प्रतिमाह की दर निर्धारित की गई है। इस तरह 11 महीनों की कुल बिल राशि 4812 रुपये है। अप्रैल से जून तक की राशि उपभोक्ताओं को एक साथ जमा करवानी होगी।
एक साथ कई महीनों का बिल जारी होने के बाद उपभोक्ता भुगतान के लिए विभागीय कार्यालय पहुंचने लगे हैं। कई उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि इतने लंबे समय का बिल एक साथ क्यों जारी किया गया। विभाग का कहना है कि सरकारी स्तर पर पानी की दर तय करने की प्रक्रिया के कारण बिल जारी करने में देरी हुई।
फिलहाल मुख्य शहर के उपभोक्ताओं को बिल जारी किए गए हैं। आगामी माह में हरदासपुरा और सुलतानपुर वार्ड के उपभोक्ताओं को भी बिल दिए जाएंगे। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर भुगतान करने की अपील की है। लंबित बिल जमा न करवाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
आठ महीने की राशि देने में राहत
जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता दीपक भारद्वाज ने बताया कि एक साथ कई महीनों का बिल मिलने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को देखते हुए आठ महीने की बकाया राशि किस्तों में जमा करवाने की सुविधा दी गई है। सरकारी स्तर पर पानी की दर तय होने के बाद बिल जारी किए गए हैं।