चंबा। होम क्वारंटीन नियमों की अवहेलना करने पर दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। इसके साथ ही डीएम आदेशों की अवहेलना करने पर डीएम एक्ट की धारा 51 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विपिन कुमार निवासी लोथल और सूरज कुमार निवासी धरकोलियां जोकि बाहरी राज्यों से चंबा पहुंचे थे। इन्हें संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन किया गया था।
होम क्वारंटीन के दौरान उन्हें 14 दिनों तक घर पर रहने के कड़े आदेश दिए गए थे। इस दौरान उन्होंने सामाजिक मेलजोल से परहेज करने को कहा गया था। इसके साथ ही परिवार से भी उचित दूरी बनाए रखना था।
मगर दोनों व्यक्ति होम क्वारंटीन नियमों की अवहेलना करते हुए घर से बाहर घूमते पाए गए। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों के घरों में दबिश दी। यहां पुलिस ने पाया कि दोनों उचित तरीके से होम क्वारंटीन नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं।
इसके चलते दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 व डीएम एक्ट की धारा 51 के अंतर्गत पुलिस थाना भरमौर व डलहौजी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि होम क्वारंटीन नियमोड्ड की अवहेलना करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। मामले की जांच जारी है।