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रोस्टर में आरक्षण पर अब नहीं होगा बदलाव : उपायुक्त

Wed, 08 Apr 2026 10:59 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
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संबंधित बीडीओ या जिला पंचायत अधिकारी से ले सकते हैं नियम की जानकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। पंचायतों में आरक्षण को लेकर जारी रोस्टर अब दोबारा नहीं बदला जा सकेगा। जिसे भी इस रोस्टर को लेकर कोई संशय या आपत्ति है तो वह जानकारी के लिए संबंधित बीडीओ या जिला पंचायत अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
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यह बात उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने रोस्टर जारी करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उनसे सवाल किया गया कि पहले जारी रोस्टर में आरक्षण कुछ था, अब जो रोस्टर जारी किया है उसमें आरक्षण कुछ ओर है तो उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश थे कि 2015 और 2020 में आरक्षित पंचायतों को अनारक्षित किया जाए। इसके अनुरूप ही नियमावली को अपनाते हुए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया। जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत प्रधानों को लेकर आरक्षण से संबंधित रोस्टर जारी हो चुका है। अब इसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। चार अप्रैल को जो रोस्टर जारी किया था, वह 2011 की जनगणना के बाद नया रोस्टर बनाया गया था। अब जो रोस्टर जारी किया है, उसमें नए मापदंड अपनाए गए हैं।
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