नगर परिषद एवं नगर पंचायत में नहीं होंगे अब कोई भी नए टेंडर
सरकारी रेस्ट हाउस में राजनीतिक गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर परिषद डलहौजी, चंबा और नगर पंचायत चुवाड़ी के सरकारी आवासों में अब कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय से संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि एसडीएम चुवाड़ी, चंबा और डलहौजी को आचार संहिता की पालना करवाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकारी रेस्ट हाउस में कोई भी जनप्रतिनिधि सिर्फ ठहर सकते हैं। किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि नहीं कर सकते। चाहे कोई विधायक हो या अन्य प्रतिनिधि। उन्होंने कहा कि चुनावों के नामांकन भरने की तारीख 29, 30 अप्रैल और दो मई रहेगी। संबंधित एसडीएम कार्यालय में प्रत्याशी अपना नामांकन भर सकेंगे। चार मई को नामांकन की छंटनी होगी। छह मई को लिस्ट जारी की जाएगी। 17 मई को चुनाव के लिए मतदान होगा। उसी दिन मतगणना करके परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। कहा कि अब नगर परिषद व नगर पंचायत के परिक्षेत्र में कोई भी नया विकासात्मक कार्य का टेंडर नहीं होगा। कोई जरूरी कार्य हुआ तो उसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर भी सभी अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। पंचायत चुनाव की अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है। इसलिए पंचायत संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता अभी तक लागू नहीं होगी।