उपभोक्ता जिला आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। अर्थ कोष निधि लिमिटेड में खाता संख्या 00186903604 के तहत बचत खाता 33,087 रुपये की जमा राशि वापस न करना कंपनी को भारी पड़ गया।
जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला-चंबा की अदालत ने कंपनी को 33,087 रुपये की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। मुआवजे और मुकदमे की लागत के रूप में 6,000 रुपये की राशि भी अदा करनी होगी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अर्थ कोष निधि लिमिटेड में उन्होंने 30 जुलाई 2021 को बचत खाता खुलवाया। खाता संख्या 00186903604 के तहत एक 33,087 रुपये की राशि जमा करवाई। बाद में पता चला की लिमिटेड कंपनी ग्राहकों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है। इस पर उन्होंने अपना बचत खाता बंद करने का निर्णय लिया। खाते में जमा राशि वापस करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने बताया कि कई बार कंपनी के कार्यालय के चक्कर काटने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं मिल पाया। इसके बाद उन्होंने अधिवक्ता के जरिये लिमिटेड कंपनी को नोटिस भेजा। इसका भी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका लगाई। याचिका के तहत विभिन्न गवाहों और सबूतों के आधार पर अब अदालत ने कंपनी को 33,087 रुपये की राशि 7 प्रतिशत ब्याज सहित प्रभावित को अदा करने के आदेश जारी किए हैं।