चंबा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपस्वाल ने हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम 2020 के तहत एसडीएम को जरूरी आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक जिले के सभी एसडीएम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन सुनिश्चित बनाने के लिए उप मंडल स्तर पर दो-दो कार्यबल गठित करने के लिए कहा है। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के अनुरूप एसडीएम से अतिरिक्त कार्यबल के गठन को भी कहा गया है।
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। इसके दृष्टिगत होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। कार्यबल के गठन को लेकर जारी आदेश में बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी और संबंधित एसडीएम के मूल्यांकन के बाद अन्य अधिकारियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यबल को प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के दस घरों में जाने के लिए कहा गया है।
कार्यबल को प्रतिदिन किए गए कार्यों की पूर्ण सूचना को जिला नियंत्रण कक्ष में ऑनलाइन भेजना भी सुनिश्चित बनाने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना संक्रमण से एहतियातन कार्यबल को कोविड 19 के उपयुक्त मापदंडों के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों के घरों में जाने और सरकार की ओर से समय-समय पर होम आइसोलेशन के लिए निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों के पालन की समीक्षा के निर्देश दिए गए।