चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह में अब बिना अनुमति तंबाकू उत्पादों, खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एसडीएम चुराह अंकुर ठाकुर ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब इन उत्पादों की बिक्री पंचायत स्तर पर केवल अधिकृत विक्रय प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही हो सकेगी।
इस संदर्भ में उपायुक्त चंबा के आदेशों के आधार पर सभी पंचायत सचिवों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 15 अक्तूबर तक इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि उच्च अधिकारियों को समय पर अवगत कराया जा सके।
एसडीएम अंकुर ठाकुर ने खंड विकास अधिकारी तीसा को आदेशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की सभी पंचायतों में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रामीण जनता को इस आदेश के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अवगत कराया जाए, ताकि लोग तंबाकू उत्पादों की बिना अनुमति के बिक्री न करें। इस आदेश की प्रतिलिपि थाना प्रभारी तीसा को भी भेजी गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्तूबर के बाद से चालान की कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट एसडीएम कार्यालय को प्रस्तुत करें। इस कदम से क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगेगी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।