जिले के 283 पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को रिकवरी राशि जमा न करवाना भारी पड़ सकता है। जिला पंचायती राज विभाग ने इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट कर दी है।
जिला पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जो पूर्व व वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी रिकवरी राशि तुरंत जमा नहीं करवाते हैं तो उनके खिलाफ भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी।
जानकारी के अनुसार जिला पंचायती राज विभाग ने वर्तमान में रिकवरी राशि को निकलवाने के लिए जिले की समस्त पंचायतों के पूर्व व वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों सहित पंचायत कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं।
रिकवरी राशि को संबंधित ब्लॉक कार्यालय में बिना विलंब जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। लेटलतीफी और लापरवाही पूर्व व वर्तमान पंचायतों प्रतिनिधियों सहित पंचायत कर्मचारी पर भारी पड़ेगी।
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पचास लाख रुपये होने हैं रिकवर
जिला की समस्त पंचायतों में करीब पचास लाख रुपये की रिकवरी राशि फंसी हुई है। इसके चलते पंचायती राज विभाग को मजबूरन इस राशि को निकलवाने के लिए सख्त निर्देश जारी करने पडे हैं।
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जारी किए गए हैं नोटिस : महेश
जिला पंचायत अधिकारी महेश ठाकुर ने बताया कि जिले की 283 पंचायतों में रिकवरी राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। कहा कि करीब पचास लाख रुपये की रिकवरी राशि फंसी हुई है। अगर राशि का भुगतान न किया तो भू राजस्व अधिनियम के तहत संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है।