चंबा। आपदा के दौरान सड़क के किनारे हुए भूस्खलन के बाद मलबे को नदी-नालों में फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सभी अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत विभाग और ठेकेदार पर एक लाख रुपये जुर्माना लगेगा। यह निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने इस संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का हवाला देते हुए जारी किए हैं। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई है कि मिट्टी केवल चिह्नित डंपिंग साइटों में ही ठिकाने लगाई जाए। नदी-नालों में अवैध रूप से मिट्टी फेंकने से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है और आपदा का खतरा भी बढ़ जाता है। जहां-जहां भूस्खलन से मार्ग बहाली का कार्य चल रहा है, वहां पीसीबी की टीम औचक निरीक्षण करेगी। अगर किसी ठेकेदार को मिट्टी को अवैध तरीके से फेंकते पकड़ा गया तो कार्रवाई उसके साथ लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अब नदी-नालों में मलबा फेंकने पर विभाग और ठेकेदार दोनों को जुर्माना भुगतना पड़ेगा। एनजीटी के आदेशों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। राहुल शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड