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जिले में प्रशासन की अनुमति बिना नहीं होंगे कार्यक्रम

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चंबा। जिले में अब नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था लागू रहेगी। केवल मास्क पहने या मुंह ढके हुए व्यक्ति को ही सार्वजनिक परिवहन, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में उपलब्ध सेवाओं का लाभ लेने की अनुमति मिलेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित संस्थान को एक दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उपायुक्त डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए हैं।
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जिला दंडाधिकारी ने जारी आदेशों में स्पष्ट कहा है कि सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी से ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर अनुमति लेनी आवश्यक होगी। 18 वर्ष के अधिक आयु वाले लोगों को किसी भी सरकारी, सामाजिक या अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट (दोनों डोज) या 72 घंटे तक की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी होगी।
कार्यक्रम प्रायोजक निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। जिले में रुकने या दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों और यात्रियों को संबंधित उपमंडल अधिकारी को आगमन की सूचना भी देनी होगी। इसके अलावा यह सूचना जिला निगरानी अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर के साथ साझा करनी होगी। होमक्वांरटीन लोगों की निगरानी के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
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जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेशों में हिमाचल प्रदेश एसईसी कमेटी द्वारा निर्धारित कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सभी उपमंडल दंडाधिकारियों, कार्यालय अध्यक्षों, कार्यकारी दंडाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, पंचायतीराज और शहरी निकायों के सदस्यों को कहा गया है। आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन की अवस्था में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी या सहायता के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1077 या व्हाट्सएप नंबर 98166 98166 या ddmachamba@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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