चंबा। खुले में कूड़ा जलाने को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने नगर परिषद चंबा को नोटिस जारी किया है। 15 दिन के भीतर नगर परिषद को इस नोटिस का जवाब देना होगा। अन्यथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एकतरफा कार्रवाई कर सकता है। दो दिन पहले सुल्तानपुर वार्ड में खुले में कूड़ा जलाया था। यह कूड़ा सफाई ठेकेदार या उनके कर्मचारियों की ओर से जलाया गया था। जबकि खुले में कूड़ा जलाना तो दूर उसे फेंकना भी प्रतिबंध है। लेकिन नगर परिषद की लापरवाही के कारण शहर के विभिन्न वार्डों में या तो कूड़े के ढेर नजर आते हैं या तो कूड़े में लगी आग से उठता हुआ धुआं नजर आता है।
ऐसा नहीं है कि पीसीबी ने खुले में कूड़ा जलाने को लेकर नगर परिषद चंबा को पहली बार नोटिस भेजा हो। इससे पहले भी पीसीबी इस कारगुजारी को लेकर नप को नोटिस भेज चुका है। बावजूद इसके नगर परिषद खुले में कूड़ा जलाने की प्रक्रिया को बंद नहीं कर पा रही है। ऐसे में पीसीबी ने नगर परिषद को एक बार फिर से नोटिस जारी किया है।
शिमला भी भेजी रिपोर्ट
नगर परिषद चंबा की कूड़ा निष्पादन की कार्यप्रणाली को देखते हुए पीसीबी ने एक रिपोर्ट बनाकर शिमला भी भेजी है। इसमें उन्होंने पीसीबी सदस्य सचिव से नगर परिषद चंबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संदर्भ में भी शीघ्र ही शिमला से नगर परिषद चंबा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है।
सुल्तानपुर वार्ड में खुले में कूड़ा जलाने के संदर्भ में नगर परिषद चंबा को नोटिस जारी किया गया है। आगामी कार्रवाई नोटिस का जवाब आने के बाद की जाएगी।
राहुल शर्मा, सहायक अभियंता, पीसीबी