विशेष न्यायाधीश- द्वितीय चंबा एन रमणिक शर्मा की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। धोखाधड़ी के मामले में आवेदक के फ्रीज खाता में जमा राशि घरेलू खर्चों के लिए जारी करने के आदेश विशेष न्यायाधीश - द्वितीय चंबा एन रमणिक शर्मा की अदालत ने दिए हैं। इससे पहले आवेदक को बांड भर कर अदालत में जमा करवाना होगा।
आवेदक ने बताया कि उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए उसके बैंक खाते से 546.84 रुपये, 19,728 रुपये, 3,166.33 रुपये, 2,000 रुपये, 5,167 रुपये, 1,500 रुपये, 20,000 रुपये, 1,524.79 रुपये, 3,000 रुपये, 1,500 रुपये, 680.92 रुपये, 272 रुपये पंजाब, मुंबई समेत विभिन्न राज्यों के बैंकों से निकाले गए। बैंक में जमा धनराशि से रुपये कटने और धोखाधड़ी के बारे में पता चलने पर आवेदक ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर सर्वप्रथम आवेदक का खाता फ्रीज कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लिहाजा, अब आवेदक को दैनिक खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता है। इसलिए आवेदक ने न्यायालय में बैंक में जमा राशि उसे जारी करने के लिए याचिका दायर की थी।