गगन के दसवीं के प्रमाण पत्र में शिक्षा बोर्ड ने पिता का नाम कर दिया गलत अंकित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने सुनाया अहम फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में पिता का नाम अंकित होने के मामले में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश चंबा निखिल अग्रवाल की अदालत ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष को पिता का नाम सही अंकित कर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए हैं।
गगन कुमार नाबालिग उम्र 16 वर्ष पुत्र स्व. करनैल सिंह निवासी गांव रम्भो डाकघर एवं ग्राम पंचायत धारवीं तहसील धरवाला ने बताया कि उन्होंने साल 2023 में रोल नंबर 2315289019 के तहत दसवीं की कक्षा पास की है। बताया कि दसवीं के प्रमाण पत्र में उनके पिता का नाम गलती से करनैल शामिल कर दिया गया है जबकि उनके पिता का सही एवं वास्तविक पिता का नाम करनैल सिंह है। बताया कि अन्य दस्तावेजों आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर, पैन कार्ड, बीपीएल प्रमाणपत्र और पिता का ड्राइविंग लाइसेंस समेत उनके और बहन के आधार कार्ड, पंचायत रिकॉर्ड, राजस्व रिकॉर्ड में भी सही नाम अंकित है।
उन्होंने अपने स्तर पर दसवीं के प्रमाण पत्र में पिता का नाम सही अंकित करवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर भी लगाए। लेकिन, हर जगह से उन्हें निराशा ही मिली। थक हार कर अब युवक ने न्यायालय में पिता का नाम सही अंकित करवाने को लेकर चालान पेश किया। मामले से जुड़े साक्ष्यों और सबूतों को देखते हुए आखिरकार न्यायालय की ओर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष को पिता का नाम सही अंकित कर प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश जारी किए हैं।