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Chamba News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल की कैद

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चंबा। चेक बाउंस के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पार्थ जैन की अदालत ने दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 3.80 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार चेक बाउंस के मामले में दोषी पाए गए प्रकाश चंद निवासी कोलहड़ी ने 20 अक्तूबर 2022 को पानी के टैंक का निर्माण करने के लिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा चंबा से 2.74 लाख रुपये का ऋण लिया। तीन किस्तों में उन्होंने ऋण को चुकता करने के उद्देश्य से तीन चेक भी बैंक में जमा करवाए लेकिन, समय पर लोन की किस्त चुकता न होने पर बैंक कर्मियों ने उनसे संपर्क किया। इस पर दोषी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। कई बार उससे बैंक कर्मियों ने संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद 28 नवंबर 2022 को बैंक प्रबंधन की ओर से उसे एक नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर ऋण चुकता करने के आदेश जारी किए गए। बावजूद इसके इस नोटिस को भी उसने हल्के में लिया। इसके बाद आखिरकार बैंक प्रबंधन की ओर से न्यायालय में याचिका दायर की गई। अदालत ने आरोपी के खिलाफ सबूतों और गवाह को ध्यान में रखते हुए दोषी करार दिया। अब न्यायालय ने दोषी को 3.80 लाख रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसको छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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