चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के करीब 329 चालान पेश हुए।
इनमें 177 चालान के तहत 1,61, 100 रुपये जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने को लेकर भी हिदायत दी।
गौर रहे कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया। चालान होने की सूरत में वाहन चालक कई मौके पर चालान भुगत लेते हैं। कई न्यायालय में ही चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में 329 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें करीबन 177 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। बता दें कि न्यायालय की ओर से 329 मामलों में समन जारी किए गए थे। इन्हें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हरमेश कुमार की अदालत में पेश होने की निर्देश जारी किए थे। इसके बाद भी करीब 152 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होने को लेकर समन जारी किए। संवाद