चंबा। नगर परिषद चंबा के दायरे में आने वाले शहरवासियों को अब किसी भी प्रकार की एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) तभी जारी की जाएगी, जब वे नगर परिषद का कूड़ा शुल्क जमा करेंगे। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है, जिसके तहत कूड़ा शुल्क न चुकाने वालों पर नगर परिषद ने सख्ती शुरू कर दी है।
नगर परिषद ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) तैयार कर सभी पार्षदों को जारी कर दिए हैं। अब जमीन की खरीद-फरोख्त, तंबाकू बिक्री के लाइसेंस या किसी भी अन्य पंजीकरण कार्य के लिए एनओसी तभी जारी होगी, जब आवेदक ने कूड़ा शुल्क का भुगतान किया हो।
उल्लेखनीय है कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए नगर परिषद चंबा की ओर से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण योजना संचालित की है। इसके तहत मकान मालिकों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं सहित ढाबा संचालकों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किया है।
ऑनलाइन सुविधा भी शुरू
अक्तूबर से नगर परिषद ने ऑनलाइन कूड़ा शुल्क बिल जारी करना शुरू कर दिया है। शहरवासी अब सिटीजन सेवा पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा करवा सकते हैं। हालांकि, नगर परिषद को अब तक लोगों से उम्मीद के अनुरूप रिस्पांस नहीं मिला है। कई निवासी नियमित रूप से शुल्क नहीं दे रहे हैं।
हाउस टैक्स की तरह अब कूड़ा शुल्क जमा करवाने पर ही तमाम कार्यों के लिए नगर परिषद एनओसी जारी करेगी। इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नितिका ठाकुर, कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद चंबा