चंबा। जिले में प्रदूषण फैलाने वाले क्रशरों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिकंजा कसने की तैयारी में है। बोर्ड ने सभी क्रशर संचालकों को चेतावनी दी है कि वे 15 दिन के भीतर नए नियमाें के अनुसार क्रशरों में उचित व्यवस्था करें, ताकि धूल-मिट्टी से प्रदूषण न फैल सके। 15 दिन के बाद पीसीबी की टीम सभी क्रशरों का औचक निरीक्षण करेगी। इसमें यदि किसी क्रशर में कोई खामी मिली तो उसे बंद भी किया जा सकता है। साथ ही उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
अब तक क्रशरों में सिर्फ धूल-मिट्टी न उड़े, इसको लेकर ही सख्ती की जा रही थी। लेकिन, अब नए नियम बनाकर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ज्यादा सख्ती की गई है। मौजूदा समय में जिले में तीन बड़े क्रशर चल रहे हैं। इसमें लचोड़ी, कंदला और खैरी शामिल हैं। जबकि प्रोजेक्ट और सड़कों के निर्माण के लिए भी कई छोटे क्रशर जिले में चलाए जा रहे हैं। उन सभी क्रशर संचालकों को नए नियमों के बारे में अवगत करवा दिया है।
अब इन नए मानकों का रखना हो ध्यान
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियमानुसार अब क्रशर को चारों तरफ से वाइंड ब्रेकिंग बोर्ड से ढका होना चाहिए। साथ ही मशीनरी के सभी पार्ट भी ढके होने चाहिए। क्रशर से किसी प्रकार की धूल-मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए। क्रशर से काला धुआं कम मात्रा में निकलना चाहिए। इन सभी मानकों पर यदि कोई क्रशर खरा नहीं उतरता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पीसीबी ने सभी क्रशर संचालकों को भी सूचित कर दिया।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियमानुसार क्रशरों से धूल-मिट्टी बाहर नहीं जानी चाहिए। क्रशर चारों तरफ से बंद होना चाहिए। मशीनों के पार्ट भी ढके होने चाहिए। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राहुल शर्मा, सहायक अभियंता, पीसीबी