लंबे समय से भुगतान न करने वाले मकान मालिकों पर नगर परिषद चंबा कसेगी शिकंजा
नगर परिषद चंबा ने अक्तूबर 2025 से ऑनलाइन कूड़ा शुल्क भुगतान की सुविधा की शुरू
नोटिस के 15 दिन के भीतर जमा करवाना होगा कूड़ा शुल्क, अन्यथा होगी सख्त कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। नगर परिषद ने लंबे समय से ऑनलाइन कूड़ा शुल्क का भुगतान नहीं करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला लिया है। नगर परिषद ने ऐसे 50 मकान मालिकों की पहचान की है जिन्होंने बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद अब तक कूड़ा शुल्क जमा नहीं करवाया है। अब इन सभी को औपचारिक नोटिस जारी किए जाएंगे। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता से समय पर कूड़ा शुल्क जमा करवाना आवश्यक है। इसी मकसद को लेकर अक्तूबर 2025 से ऑनलाइन कूड़ा शुल्क भुगतान की सुविधा शुरू की थी। बावजूद इसके कई मकान मालिकों ने इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया और लंबे समय से शुल्क बकाया है। बकाया शुल्क के कारण सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है। ऐसे में नगर परिषद अब शिकंजा कसने के मूड में है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि नोटिस जारी होने के बाद संबंधित मकान मालिकों को 15 दिन के भीतर अपना पूरा बकाया कूड़ा शुल्क जमा करवाना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर शुल्क जमा नहीं करवााया नगर परिषद अधिनियम के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना लगाने, अतिरिक्त वसूली की प्रक्रिया शुरू करने अथवा अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक मनीष शर्मा ने बताया कि पचास मकान मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। सूची तैयार कर ली गई है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर मकान मालिकों को शुल्क जमा करवाना होगा। अन्यथा नगर परिषद सख्त कार्रवाई करेगी।