नगर परिषद ने वसूली के लिए दी 15 दिन की मोहलत, भुगतान नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
सुविधा नियमित, शुल्क अदायगी में आनाकानी पर नगर परिषद सख्त
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। घरों से कूड़ा उठाने की सुविधा तो ले रहे हैं, लेकिन शुल्क जमा करवाने में पीछे हैं। नगर परिषद चंबा ने ऐसे 80 गृह मालिकों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं।
सभी को 15 दिन के भीतर बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तय समय में भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
शहर में घरों और अन्य प्रतिष्ठानों से कूड़ा एकत्र करने की व्यवस्था नगर परिषद संभालती है। इसके संचालन और सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क लिया जाता है। शुल्क जमा नहीं होने से परिषद की वसूली प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब बकायेदारों को नोटिस देकर भुगतान के लिए समय सीमा तय की गई है।
नगर परिषद का जोर कूड़ा शुल्क की नियमित वसूली सुनिश्चित करने पर है, ताकि शहर में कचरे का उठान और उचित निपटान प्रभावित न हो। सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, जिसमें उपभोक्ताओं से मिलने वाले शुल्क की अहम भूमिका है।
15 दिन बाद होगी कार्रवाई
नगर परिषद चंबा की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि कूड़ा शुल्क जमा नहीं करवाने वाले गृह मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। तय अवधि में भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।