चंबा। प्राकृतिक आपदा का तर्क देकर काम बंद रखने पर श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन पर शिकंजा कस दिया है। श्रम विभाग की ओर से होली में काम कर रही जीएमआर कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। कंपनी प्रबंधन की ओर से औद्योगिक विभाग अधिनियम के तहत गलत धाराएं दर्शा कर काम बंद रखने पर श्रम विभाग ने कार्रवाई की है। नतीजतन, अब श्रम विभाग ने जीएमआर कंपनी प्रबंधन को नोटिस के तहत 22 जनवरी को श्रम कार्यालय में रिकॉर्ड तलब किया है। रिकॉर्ड सहित निर्धारित दिन में पेश न होने पर कंपनी प्रबंधन की ओर से जमा करवाई गई एक लाख की राशि श्रम विभाग जब्त कर लेगा। साथ ही नियमानुसार आगामी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
गौरतलब है कि होली उपमंडल के तहत न्याग्रां में जीएमआर (गैमन) कंपनी प्रबंधन की ओर से 180 किलोवॉट का विद्युत परियोजना का कार्य करवाया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन ने प्राकृतिक आपदा (बर्फबारी) का हवाला देकर 20 जनवरी तक काम बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट प्रबंधन ने औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 की धारा 25 सी और ई का जिक्र करते हुए काम बंद किया है। इसके फलस्वरूप कंपनी प्रबंधन ने श्रमायुक्त शिमला, डीसी चंबा और एसडीएम को भी सूचित किया गया लेकिन, कंपनी प्रबंधन ने गलत धाराएं दर्शा कर काम बंद करवाना श्रम विभाग के गले नहीं उतर रहा है। इसके बाद अब श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक अभी तक प्राकृतिक आपदा के तर्क देकर काम करने संबंधी समस्त रिकॉर्ड तलब किया है। विभाग की ओर से दी गई मोहलत में रिकॉर्ड सहित हाजिर न होने पर कंपनी प्रबंधन की ओर से जमा करवाई गई एक लाख की सिक्योरिटी भी जब्त होगी। साथ ही प्रोजेक्ट प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।
कंपनी ये दर्शाई धाराएं
प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 की धारा 25 सी और ई का जिक्र करते हुए काम बंद रखने का हवाला दिया गया है। ये धारा उस प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से लगाई जा सकती हैं, जहां पर 50 या इससे कम श्रमिक कार्य करते हैं। जबकि, संबंधित कंपनी में अधिक श्रमिक होने की सूरत में यहां धारा 50एम लगनी थी।
श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि जीएमआर कंपनी प्रबंधन ने औद्योगिक विभाग अधिनियम के तहत गलत धाराएं दर्शा कर काम बंद किया है। ऐसे में अब कंपनी प्रबंधन को पूर्व में इस प्रकार की धाराएं दर्शा कर काम बंद करने संबंधी समस्त रिकॉर्ड 22 जनवरी तक तलब किया गया है। कहा कि रिकॉर्ड सहित उपस्थित न होने पर कंपनी की ओर से सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाई गई एक लाख की राशि को जब्त कर लिया जाएगा।