फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना मास्क सफर करने की नहीं मिलेगी अनुमति

विज्ञापन
विज्ञापन
चंबा। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। डीसी ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना होगा, उन्हें बसों और टैक्सियों में सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने कहा कि अब ‘नो मास्क नो सर्विस’ नीति को जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क आने वाले व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल मास्क पहने हुए व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि मंदिरों और बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने की जिम्मेदारी जिला श्रम अधिकारी और जिला भाषा अधिकारी की तय की गई है। दोनों अधिकारी अनुपालना को लेकर औचक निरीक्षण भी करेंगे। आदेश में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बसों और टैक्सियों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को सफर करने की अनुमति दें, जिन्होंने मास्क पहने होंगे। सार्वजनिक परिवहन के दौरान भीड़ पर अंकुश रखने के लिए भी कहा गया है।
जिले में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेलकूद जैसी गतिविधियां केवल प्रशासन की अनुमति के बाद ही हो पाएंगी। जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने कार्य क्षेत्र में इसको लेकर पूरी निगरानी बरतने के लिए कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अनुपालना नाकरने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 के अलावा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के मुताबिक भी कार्रवाई हो सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें