चंबा। दो साल से कम आयु वाले बच्चों के लिए कोई भी केमिस्ट कफ सिरप नहीं बेचेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी केमिस्टों को निर्देश दिए हैं। निजी क्लीनिक संचालकों को भी इस बावत सख्त निर्देश जारी किए हैं। यदि वे किसी वयस्क को खांसी की दवा बेच रहे हैं तो उसे सचेत करेंगे कि यह दवा सिर्फ बड़े लोगों के लिए हैं। किसी भी सूरत में इस दवा को छोटे बच्चों को नहीं पिलाना है। दवाई लेने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर अपने पास दर्ज करना होगा। दो साल से अधिक आयु वाले बच्चे के लिए यदि कोई केमिस्ट दवा बेच रहा है तो उसमें डॉक्टर की पर्ची की डिटेल लेना जरूरी है। यदि कोई केमिस्ट या निजी क्लीनिक संचालक इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सोमवार को सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व दवा निरीक्षकों को इस बावत निर्देश दिए थे। उनके निर्देशानुसार विभाग ने केमिस्टों और निजी क्लीनिक संचालकों के यह निर्देश जारी किए हैं। इसकी निगरानी करने के लिए दवा निरीक्षक किसी भी केमिस्ट शॉप में अपनी दबिश दे सकते हैं। इसके लिए सभी केमिस्टों को सचेत किया गया है कि वे आदेशों की कड़ाई से पालना करें। राज्य सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन ने बताया कि केमिस्टों और निजी क्लीनिक संचालकों को कफ सिरप नहीं बेचने के आदेश दिए गए हैं, जाे भी नियमों की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।