सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। जिले में कंफेक्शनरी लाइसेंस पर जरूरी सामान रखने वाली दुकानें ही खुलेंगी। जिला प्रशासन ने इसको लेकर लोगों के बीच चल रहे संशय को देखते हुए निर्देश जारी कर दिए हैं।
इसके तहत कंफेक्शनरी दुकानें सिर्फ वहीं खुलेंगी जिनके लाइसेंस 01, 04 और 06 श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
प्रशासन ने साफ किया है कि ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम चंबा ने बाकायदा इस बारे में सूचित कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश मिलने के बाद कंफेक्शनरी की दुकानें करने वाले दुकानदारों ने काफी हद तक राहत मिली है।