कुछ माह पहले जुलाहकड़ी में निजी स्टोर में पकड़ी दवाई के तार सिविल सप्लाई से जुड़े
मेडिकल कॉलेज में सिविल सप्लाई दुकान चलाने वाले ने बिना पर्ची बेची थी नशीली दवाई
प्रवीण कुमार
चंबा। स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर और फार्मासिस्ट को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जुलाहकड़ी में कुछ माह पहले बिना बिल पकड़ी गई नशीली दवाई के मामले के संबंध में जारी किया गया है।
विभाग ने जुलाहकड़ी में निजी स्टोर में जो नशीली कैप्सूल पकड़े थे, उनकी गहनता से जांच करने पर पता लगा कि उन्हें दवा स्टोर संचालक ने सिविल सप्लाई की दुकान से खरीदा था। नशीली दवाई डॉक्टर की पर्ची के बिना बेचना सख्त मना है। सिविल सप्लाई दुकान चलाने वाला फार्मासिस्ट पैसे कमाने के चक्कर में निजी दवा स्टोरों को बिना पर्ची इस दवाई को बेच रहा था।
अब स्वास्थ्य विभाग ने एरिया मैनेज और फार्मासिस्ट को नोटिस जारी कर 20 दिन में इस मामले में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। यदि उन्होंने नोटिस का संतोष जनक जवाब नहीं दिया तो विभाग इसमें ठोस कार्रवाई भी कर सकता है। इस कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें अपना मजबूत पक्ष रखना होगा। जिले में बिना डॉक्टर की पर्ची नशीली दवाई बेचने वाले आधा दर्जन दवा स्टोरों के पहले ही ड्रग लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। सिविल सप्लाई के स्टोर का लाइसेंस रद्द होता है तो यह जिले में पहला मामला होगा। जिस निजी दवा स्टोर से यह नशीली दवाई पकड़ी गई थी, उसके खिलाफ विभाग पहले ही कार्रवाई कर चुका है। उसके स्टोर को सील किया जा चुका है। अब स्टोर को बिना पर्ची दवाई बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी है।
उधर, राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर व फार्मासिस्ट को नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब मिलने पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।