चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के दोषी व्यक्ति को सात साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भी दोषी को भुगतना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार 1 नवंबर 2019 को सुबह 6:25 बजे तुन्नूहट्टी चेकपोस्ट पर पुलिस ने लालो निवासी तुंगाला, चुराह से 808 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी छानबीन आरंंभ कर दी। पुलिस ने मामले से जुड़े साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले से संबंधी 17 गवाह न्यायालय में पेश हुए। इसके बाद अब अदालत ने आरोपी लालो को दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।