चंबा के हरदासपुर में वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिक।सं
चंबा। वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने हरदासपुरा में जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान बुजुर्गाें को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य विधिक सेवा प्रतिरक्षा अधिवक्ता डीपी मल्होत्रा मौजूद रहे। उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम-2007 नालसा (वरिष्ठ नागरिक कानूनी सेवाएं) योजना 2016 और निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
साथ ही उन्होंने बुज़ुर्गों को दुर्व्यवहार, उपेक्षा और संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी से बचने के कानूनी उपायों के बारे जानकारी दी।उप मुख्य विधिक सेवा अधिवक्ता शकुन ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क कानूनी परामर्श की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। इस सुविधा के तहत वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति न्याय प्राप्त करने हेतु निशुल्क वकील और कानूनी परामर्श का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर-15100 पर संपर्क किया जा सकता है। शिविर में सहायक कानूनी सहायता अधिवक्ता अनुराग ठाकुर ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न कानूनी सहायता के साथ राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम-2019 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।