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श्रम विभाग ने भेजा बनीखेत में निर्माणाधीन होटल व्यवसायी को नोटिस

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चंबा। बनीखेत में निर्माणाधीन होटल व्यवसायी को श्रम विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने बीओसीडब्लयू एक्ट के तहत होटल निर्माण पर आने वाले कुल खर्च की एक प्रतिशत धनराशि जमा न करवाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। नोटिस में होटल व्यवसायी को 30 दिनों का समय राशि जमा करवाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित समय में राशि जमा न करवाने पर व्यवसायी दो प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। श्रम विभाग की कार्रवाई से अन्य होटल व्यवसायिओं के भी कान खड़े कर दिए हैं।
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जानकारी अनुसार बनीखेत में 70 कमरों के एक निर्माणाधीन होटल के व्यवसायी को होटल निर्माण संबंधी राशि करीबन दो करोड़ 35 लाख की एवज में श्रम विभाग ने बीओसीडब्लूय एक्ट के तहत एक प्रतिशत धनराशि बोर्ड के पास जमा करवाने को लेकर नोटिस जारी किया है। कुल बजट के तहत होटल व्यवसायी को करीब दो लाख 35 हजार रुपये की राशि जमा करवानी थी। बावजूद इसके होटल व्यवसायी ने इस राशि को एकमुश्त जमा करवाने में असमर्थता जताई गई।
इस पर श्रम विभाग ने इस राशि को किस्तों के रूप में जमा करवाने की रियायत प्रदान की। बावजूद इसके होटल व्यवसायी ने एक किस्त भी जमा नहीं करवाई गई। इसके बाद श्रम विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए होटल व्यवसायी को बीओसीडब्लयू एक्ट की अनुपालना करते हुए नोटिस जारी किया है।
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नोटिस में श्रम विभाग ने होटल व्यवसायी को नोटिस मिलने के तीस दिनों के भीतर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। उक्त राशि जमा न करवाने पर होटल व्यवसायी को दो प्रतिशत धनराशि ब्याज सहित भरने के अलावा जुर्माना भी किया जा सकता है।
श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि बनीखेत में निर्माणाधीन होटल व्यवसायी को नोटिस जारी कर बीओसीडब्लूय एक्ट के तहत एक प्रतिशत धनराशि जमा करवाने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि धनराशि जमा न होने पर दो प्रतिशत धनराशि ब्याज सहित जमा करवाने के अलावा व्यवसायी को जुर्माना भी किया जा सकता है।
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