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डीएफओ पांगी के खिलाफ श्रम विभाग ने किया सीजेएम कोर्ट में चालान पेश

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सुभाष कुमार अग्निहोत्री
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चंबा। डीएफओ पांगी के खिलाफ श्रम विभाग चंबा ने सीजेएम कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी से मांगी जानकारी और रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई है। यह कार्रवाई वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत की गई है। विभाग के पास दैनिक वेतन भोगियों को वेतनमान न मिलने की शिकायत पहुंची थी।
इसको लेकर श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी को नोटिस जारी किया। नोटिस में डीएफओ पांगी को मांगी गई सूचना और रिकॉर्ड संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना था। बावजूद इसके डीएफओ पांगी ने इसे हल्के में लिया। इसके बाद मामले को लेकर श्रम विभाग ने डीएफओ पांगी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।
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गौरतलब हो कि उपमंडल पांगी में वन विभाग के तहत सेवाएं दे रहे दैनिक वेतनभोगी विकासात्मक कार्य कर रहे हैं। मगर इन्हें लंबे समय से वेतनमान की अदायगी नहीं की जा रही है। वह वेतनमान के लिए कई बार श्रमिक कार्यालय के चक्कर काटते रहते। इसके बाद दैनिक वेतन भोगियों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की।
इसके बाद वन विभाग के पास ये शिकायत पहुंची। इसे वन विभाग ने श्रम विभाग को भेजा और समस्या का निदान करने की बता कही। शिकायत मिलने के बाद श्रम विभाग ने सीसीएफ और डीएफओ पांगी को नोटिस जारी कर विकासात्मक कार्यों के एवज में जहां-जहां वेतनमान जारी नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड तलब किया था।
बावजूद इसके डीएफओ पांगी ने यह रिकॉर्ड न तो प्रस्तुत किया गया और न ही इस बारे कोई सूचना दी। इस पर कार्रवाई करते हुए अब श्रम विभाग ने वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए सीजेएम कोर्ट चंबा में चालान पेश कर दिया है।
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श्रम अधिकारी चंबा अनुराग शर्मा ने बताया कि डीएफओ पांगी ने नोटिस में दिए गए समय के अनुसार न तो सूचना दी गई और न ही रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। इसके चलते अब डीएफओ पांगी के खिलाफ वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14/4डी के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए सीजेएम कोर्ट चंबा में चालान पेश किया गया है।
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