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जान से मारने का प्रयास करने वाले को चार वर्ष कैद

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चंबा। जान से मारने का प्रयास करने वाले मीर चंद पुत्र बैंसू राम निवासी लमहोता को चार वर्ष का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सोमवार को दोष साबित होने पर जिला सत्र एवं न्यायाधीश राजेश तोमर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने बताया कि यासीन मोहम्मद पुत्र हसना निवासी डुगसू की शिकायत पर वर्ष 2016 में केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार वह अपने भाई इमरान, मीरचंद और अन्य साथियों के साथ करियां स्थित हेलीपैड पर सीवरेज के कार्य में जुटे हुए थे। कार्य का ठेका अजय महाजन ने लिया था और मेट मुस्तफा था।
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18 नवंबर 2016 को फारूख और मीर चंद सीवरेज के कार्य में जुटे थे। इस दौरान फारूख मोहम्मद ने मीर चंद को अब कार्य उसे कर देने के लिए कहा, जिस पर मीर चंद उसके साथ गालीगलौज करने लग पड़ा। गालियां निकालने से मना करने पर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। फारूख मोहम्मद ने मीर चंद को पुलिस में जाकर मारपीट करने के बारे में शिकायत करने की बात कही तो उसने गैंती से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। बुरी तरह से लहूलुहान हुआ फारूख मोहम्मद जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान मीर चंद वहां से भाग गया।
मौके पर मौजूद इमरान ने फारूख मोहम्मद को उठाकर अपने क्वार्टर में पहुंचा कर उसे पानी पिलाया। बाद में इसकी सूचना मुस्तफा को दी गई और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घायल के बयान दर्ज कर कार्रवाई कर केस न्यायालय मेें भेज दिया। मामले में न्यायाधीश के समक्ष दस गवाह प्रस्तुत किए गए। मामले की निष्पक्षता से जांच के बाद सोमवार को दोषी मीर चंद को सजा सुनाई।
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