चंबा। शहर में दुकानों को सबलेट करना अब दुकानदारों को महंगा पड़ सकता है। नगर परिषद चंबा ने दुकानदारों को सख्त निर्देश जारी कर दुकानों को आगे सबलेट न करने की सख्त हिदायत दी है। इतना ही नहीं, दुकानदारों को चेताया गया है कि यदि कोई दुकानदार दुकान को सबलेट करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस दुकान को खाली भी करवाया जा सकता है।
नगर परिषद के दायरे में आते मुख्य बाजार, राजीव गांधी कांप्लेक्स, कसाकड़ा स्थित पुलिस अधीक्षक आवास के समीप, शीतला पुल के पास और बालू में 457 दुकानें और खोखे हैं। इनमें से 295 खोखे और 162 दुकानें शामिल हैं। नगर परिषद ने इन खोखों और दुकानों को किराये पर दिया है। इसकी एवज में नगर परिषद हर माह किराया वसूल करती है। बावजूद इसके कुछेक खोखा धारकों और दुकानदारों की ओर से इन्हें सबलेट करने की शिकायतें नगर परिषद चंबा के पास पहुंची हैं। शिकायतों के आधार पर नगर परिषद की ओर से शहर के दायरे में आते दुकानदारों और खोखाधारकों को मोटी कमाई चक्कर में सबलेट न करने के फरमान जारी किए हैं। फरमानों में साफ किया गया है कि यदि कोई दुकान या खोखा सबलेट पाया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर ने खबर की पुष्टि की है।