बाथरी में विधिक सेवाएं प्राधिकरण के जागरूकता शिविर में मौजूद महिलाएं। -संवाद
बनीखेत (चंबा)। बाथरी पंचायत सामुदायिक भवन में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल अग्रवाल ने की। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण महिलाओं और असहाय लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर न्याय प्राप्त कर सकें।
शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम-2013, घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, उपभोक्ता संरक्षण कानून और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गई। नालसा टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पीड़ित महिलाएं इस नंबर पर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि तीन लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में अधिवक्ता दीपिका धर्मानी ने भी विधिक साक्षरता और कानून से जुड़ी अहम जानकारियां दीं। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।