डाक विभाग ने शुरू की नई व्यवस्था, कर्मचारी को अपने विभागाध्यक्ष से लेना होगा अनापत्ति प्रमाण पत्र
लेवल -8 तक के केंद्र और राज्य कर्मचारियों को मिलेगा मौका, ड्यूटी के बाद कर सकेंगे काम
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। डाक विभाग ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रचार-प्रसार से जुड़ने का अवसर दिया है। सरकारी कर्मचारी भी पीएलआई, आरपीएलआई एजेंट बनकर कार्य कर सकेंगे। डाक जीवन बीमा निदेशालय नई दिल्ली की ओर से शुरू इस व्यवस्था के तहत कोई भी केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष के अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ड्यूटी समय के बाद एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। वह लेवल-8 तक पद पर कार्यरत हो और डाक विभाग का कर्मचारी नहीं हो।
डाक विभाग के अधीक्षक राजीव गुरुंग ने बताया कि ओडीई कर्मचारी की ओर से सरकारी सेवा के दौरान करवाई पॉलिसियों पर सेवानिवृत्ति के बाद भी कमीशन मिलता रहेगा। रिटायरमेंट के तीन माह के भीतर फील्ड ऑफिसर के रूप में पंजीकरण करवाना होगा। पॉलिसियों पर ओडीआई एजेंट को पॉलिसी अवधि के अनुसार प्रथम वर्ष के प्रीमियम पर कमीशन दिया जाएगा। 15 वर्ष तक पॉलिसी पर 4 प्रतिशत, 15 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक पॉलिसी पर 10 प्रतिशत व 25 वर्ष से अधिक अवधि वाली पॉलिसी पर 20 प्रतिशत प्रथम वर्ष प्रीमियम आय का कमीशन मिलेगा। पीएलआई की एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी पर 15 वर्ष तक अवधि के लिए 5 प्रतिशत और 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 7 प्रतिशत प्रथम वर्ष प्रीमियम मिलेगा। ओडीआई कर्मचारी किसी ग्राहक की पीएलआई पॉलिसी करवाता है तो ग्राहक के हर वर्ष दिए जाने वाले रिन्यूअल प्रीमियम पर आजीवन 1 प्रतिशत कमीशन मिलता रहेगा। आरपीएलआई पॉलिसियों पर ओडीआई को प्रथम वर्ष प्रीमियम आय का 10 प्रतिशत कमीशन व रिन्यूअल प्रीमियम पर 2.5 प्रतिशत कमीशन प्रदान किया जाएगा।