चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशाकर गाड़ी चलाने के मामले में 105 चालान पेश हुए। इनमें से 61 चालानों के तहत 51,000 रुपये का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया। न्यायाधीश ने वाहन चालकों को उन्हें भविष्य में शराब न पीकर गाड़ी चलाने की सख्त हिदायत देकर छोड़ा।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई चालक मौके पर चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में चालान भरते हैं। इसी क्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 105 चालान प्रस्तुत किए गए। बता दें कि न्यायालय की ओर से 105 मामलों में जमानती वारंट जारी कर चालकों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद जो 44 लोग अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होना होगा।