चंबा। अब जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति बिना पंजीकरण नहीं घूम सकेगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेशों में कहा गया कि वे अपने परिक्षेत्र में व्यापार या अन्य कामकाज करने वाले बाहरी राज्य से आए हर व्यक्ति का पुलिस या चौकी में पंजीकरण सुनिश्चित करवाएं। साथ ही व्यक्ति का रिकॉर्ड पता करने के लिए उसके क्षेत्र के थाना में भी पता करेंगे।
इतना ही नहीं एक बार पंजीकरण करवाने के बाद वह सिर्फ छह महीने के लिए जिले में रह सकता है। उसके बाद उसे फिर से पुलिस थाना या चौकी में जाकर अपनी पंजीकरण करवाना होगा। अन्यथा पुलिस उसे जिले के बाहर भी खदेड़ सकती है।
जिला में मौजूदा समय में जेएंडके, यूपी सहित अन्य बाहरी राज्यों से कई लोग कारोबार या अन्य काम करने के लिए रह रहे हैं। इसके अलावा कई प्रवासी भी यहां रह रहे हैं। उन सबके पुराने और मौजूदा रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए पुलिस ने यह फैसला लिया है।
इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पुलिस से काफी समय से मांग कर रहे थे। अब जिले में बिना पंजीकरण करवाए घूमने वाले बाहरी व्यक्ति पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे फड़ी लगाने वाले बाहरी लोगों को भी अपना सत्यापन करवाना होगा। अन्यथा, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है।