चंबा-पठानकोट मार्ग पर लाहड़ू वन चौकी के समीप एक मोटरसाइकिल सवार से जिला ड्रग निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर ने लगभग साढ़े चार हजार नशीले कैप्सूल बरामद किए।
विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 18 सी और 18 ए के तहत मोटरसाइकिल सवार पर मामला दर्ज कर लिया है। अगर न्यायालय में आरोपी पर दोष साबित होता है तो उसे कम से कम तीन वर्ष की कैद और बीस हजार से एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने इन कैप्सूल के सैंपल को जांच के लिए कंडाघाट प्रयोगशाला भेज दिया है।
यह मामला शनिवार की सुबह तड़के लगभग तीन बजे उस समय घटित हुआ, जब स्वास्थ्य विभाग के ड्रग निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर ने लाहड़ू वन चौकी के पास शुक्रवार की रात लगभग दस बजे नाका लगा रखा था। तभी नूरपुर की ओर से एक व्यक्ति नवीन शर्मा पुत्र दिनका नंदन शर्मा गांव नूरपूर जिला कांगड़ा मोटरसाइकिल नंबर एचपी 38 ई 9650 पर सवार होकर आया। इसे जब विभाग ने शक के आधार पर रोका तो उससे नामी गिरामी कंपनी के ब्रांड के नशीले कैप्सूल बरामद पाए गए।
जांच के दौरान पता चला कि इस ब्रांड को बनाने वाली कंपनी नालागढ़ बद्दी में स्थित हैं। जहां से नशे की यह खेप गुपचुप तरीके से चंबा मुख्यालय तक पहुंचाई जा रही थी लेकिन विभाग ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इन नशीले कैप्सूल की खुरदरा कीमत लगभग पच्चीस हजार रुपये है, तो नशा बाजार में नशे की यह खेप आराम से डेढ़ से दो लाख रुपये में बेची जानी तय थी।
फिलहाल मामले में पकड़ा गया आरोपी इस समय बाहर है क्योंकि ड्रग एक्ट के तहत बिना न्यायालय की इजाजत के आरोपी को पूछताछ के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश ड्रग नियंत्रक को इस मामले की सूचना दे दी गई। हो सकता है कि आगामी एक दो दिनों में यह मामला न्यायालय में पहुंच जाएगा। इसके बाद इस मामले से रहस्य की परतें उठ सकती हैं।
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न्यायालय से मांगा जाएगा रिमांड : ड्रग निरीक्षक
जिला ड्रग निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि आरोपी से नशीले कैप्सूल के साथ प्रयोग में लाई जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। जबकि पकड़े गए आरोपी पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि नियमों के तहत जिस वाहन में ड्रग सप्लाई होती है उन्हें बाकायदा पंजीकरण करवाना पड़ता है जो कि इस वाहन के साथ नहीं थी। मामला न्यायालय में देने के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए विभागीय रिमांड पर लिया जाएगा।