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कोविड-19 के दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैये पर मसरूंड पंचायत प्रधान निलंबित

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चंबा। विकास खंड चंबा के तहत ग्राम पंचायत मसरूंड के प्रधान को कोविड-19 के दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैये और दूसरे लोगों की जान खतरे में डालने के मामले में निलंबित कर दिया गया है।
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शनिवार को उपायुक्त चंबा ने प्रदेश पंचायतीराज नियम 1997 के नियम 142 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धार 145 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार 28 मार्च और 24 अप्रैल को दो बार पंचायत प्रधान को घर में ऑरेंज स्टीकर लगाकर होम क्वारंटीन किया गया था। मगर प्रधान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और प्रदेश महामारी विनियम 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन कर जिला और राज्य के बाहर एंबुलेंस से आता जाता रहा।
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प्रधान आवश्यक सेवाओं में एंबुलेंस लेकर जिले और राज्य से बाहर जाना जरूरी था, तो आपात स्थिति में प्रधान को एसडीएम और खंड विकास अधिकारी से छूट प्राप्त करना जरूरी थी। मगर प्रधान ने ऐसा नहीं किया। प्रधान 27 अप्रैल 2020 को विकास खंड अधिकारी कार्यालय चंबा में भी गए और बिना आपात कार्य के एंबुलेंस से पांच बार भ्रमण किया।
प्रशासन ने इस संदर्भ में प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मगर प्रधान ने संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया। इसके बाद उपायुक्त चंबा ने शनिवार को मसरूंड पंचायत प्रधान को निलंबित करने के आदेश जारी किए। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने इसकी पुष्टि की है।
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