चंबा। सिविल जज डलहौजी दिव्या शर्मा की अदालत ने आसपास के भवनों की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए जरूरी कदम न उठाने पर पांचवीं मंजिल के निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने चौथी मंजिल सुदृढ़ बनाने का भी निर्देश दिए हैं।
न्यायालय में दायर याचिका में गांधी राम पुत्र गिल्जो नैनीखड्ड उप तहसील ककीरा ने बताया कि जनक राज पुत्र चिरंजी लाल निवासी नैनीखड्ड उप तहसील ककीरा ने निर्माण निर्देशों का पालन न करते हुए लापरवाही और गैरजिम्मेदाराना तरीके से बहुत ही खराब ईंटों की चिनाई करवा आरसीसी लेंटर डाला है।
इतना ही नहीं उसने चौथी मंजिल की उक्त ईंटों की दीवार पर कोई प्लास्टर नहीं किया है, जो कि, उसके पड़ोसी और उसके पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए खतरनाक है। उनका मकान जनक राज के मकान के ठीक नीचे हैं। जनक राज के भवन की चौथी मंजिल बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।
शिकायत में बताया कि कई बार आरोपी को अपने भवन में पलस्तर करवा कर मजबूत करने का आग्रह किया। बावजूद उसने इसका ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद पड़ोसी ने उसे 10 दिसंबर 2022 को कानूनी नोटिस जारी करवाया। उसने कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।
शिकायत के जरिये बताया गया कि 5 दिसंबर 2022 को पड़ोसी के भवन की चौथी मंजिल की दीवार से एक ईंट उनके आंगन में गिरी। इससे वह बाल-बाल बचा। जिसके उन्हें न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ी। न्यायालय ने समस्त गवाहों और सबूतों के आधार पर पांचवीं मंजिल के निर्माण कार्य पर पूर्ण रोक लगा दी है।