चंबा। नगर एवं ग्राम नियमों की अवहेलना करने वालों पर सहायक नगर नियोजक ने शिकंजा कसा है। इसके तहत डलहौजी क्षेत्र सदर बाजार में तीन भवन मालिकों को नियमों की अवहेलना करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन एक्ट 1977 के तहत जारी हुए हैं।
इसके मुताबिक अगर नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित भवन मालिकों ने नोटिस के निर्देशों पर अमल नहीं किया तो एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की प्रतियां अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग और अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड डलहौजी को भी भेजी गई हैं। ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सकें।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजकुमार ने बताया कि विभाग के पास उक्त लोगों के खिलाफ कई शिकायतें पहुंची हैं। शिकायतों के आधार पर राजस्व विभाग, नप डलहौजी और उन्होंने मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इसमें शिकायतें सही पाई गई। बहरहाल, बिना अनुमति के भवन निर्माण करवाने पर उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।