राहगीर से मारपीट करने के एक मामले में सीजेएम चंबा राजेंद्र कुमार ने सुभाष पुत्र रोशन लाल निवासी तुंदाह तहसील भरमौर को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं के तहत छह माह की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक माह की साधारण कैद झेलनी होगी।
मामले में पुलिस ने भादंसं की धारा 325 व 504 के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला भरमौर थाना में 26 मई 2010 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वह अपनी गाड़ी एचपी-46-0768 को लेकर बन्नी माता मंदिर की तरफ जा रहा था। रास्ते में सुभाष कुमार अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। उसकी गाड़ी से सुभाष के बैल को टक्कर लग गई। जिस पर सुभाष कुमार ने उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया।
सुभाष ने उसे तुंदाह में देख लेने की धमकी भी दी। चालक ने तुंदाह पहुंचकर गाड़ी खड़ी की और हाथ मुंह-धोने लगा। तभी सुभाष वहां आ पहुंचा और उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। इससे चालक के दो दांत टूट गए। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ मारपीट करने और रास्ता रोकने के संबंध में मामला दर्ज करवा दिया। इसकी सुनवाई के बाद दोष साबित होने पर शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। इस केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी केएस जरियाल ने की।