विशेष न्यायाधीश द्वितीय चंबा पारस डोगर की अदालत ने चरस तस्कर को कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक वीरवार को जुगल किशोर पुत्र पृथ्वी राज निवासी मोहल्ला शाह शिकंदर देवी तालाब मंदिर जालंधर (पंजाब) को चरस तस्करी करने पर दस साल का कारावास और एक लाख जुुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में जुगल किशोर को ढाई साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
इस केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि छह जून 2012 को पुलिस टीम जब नकरोड़ बाजार और अन्य क्षेत्रों में गश्त पर थी तो रात करीब डेढ़ बजे टीम बैरा स्यूल खड्ड के समीप पहुंची। इस दौरान चाहला की ओर से दो लोग पुलिस को आते हुए दिखे। पुलिस ने शक के आधार पर उनकी तलाशी ली। इस दौरान जुगल किशोर के साथ कमल किशोर के बैग से 1100 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में चालान पेश किया। हालांकि, दूसरे आरोपी कमल किशोर की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है।