प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार परचून में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की दरें जिला प्रशासन ने जारी कर दी है। ऐसे में अगर अब कोई इससे ज्यादा कीमतों पर परचून के खाद्य पदार्थ ज्यादा कीमतों में बेचेगा तो उस पर कार्रवाई किया जाना तय है। पिछले काफी समय से खाद्य पदार्थों के की कीमतों को तय करने की मांग की जा रही थी। इसके तहत प्रशासन ने इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाना सुनिश्चित कर लिया है।
प्रशासन ने यह भी निर्देश जारी किए हैं सभी व्यवसायी अपनी दुकानों और ढाबों में नई दरों की सूची को लगाएं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। चंबा में दूध प्रति लीटर तीस रुपये, पनीर प्रति किलो दो सौ बीस रुपये, दही प्रति किलो 45 रुपये, कोल्ड ड्रिंक्स खुरदरा मूल्य पर, लोकल सोडा की बोतल नौ रुपये, बकरे का मांस 280 रुपये प्रति किलो, सूअर का मांस 130 रुपये, चिकन ड्रेस्ड 170 रुपये, मछली विभाग की ओर से तय दाम पर दस फिसदी का परचून मूल्य छोड़कर, ढाबों में फुल डाइट 45 रुपये, तवा चपाती चार रुपये, तंदूरी चपाती पांच रुपये, स्टफड परांठा पंद्रह रुपये, दाल फ्रायड तीस रुपये, चना मसाला 35 रुपये व रायता 13 रुपये में मिलेगा।
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उपायुक्त एम सुधा देवी ने बताया कि इन खाद्य वस्तुओं की नई दरों को सख्ती से लागू करने के लिए डीएफएससी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित दरों से ज्यादा पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।