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चरस तस्कर को पांच साल की कैद, बीस हजार रुपये जुर्माना

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चंबा। विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) चंबा राजेश तोमर की अदालत ने चरस तस्करी के मामले के दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। केवल कृष्ण गांव भटवारा डाकघर ब्रेही तहसील भरमौर और जिला चंबा को पांच साल का कारावास के साथ बीस हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने की।
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जानकारी के अनुसार मामला 17 अक्तूबर 2015 का है। पुलिस टीम कलसूंई के समीप नाकाबंदी पर थी। इसी समय एक व्यक्ति बकाणी की तरफ पैदल आ रहा था। इस व्यक्ति के पास एक पिट्ठु बैग था। पुलिस को देखकर व्यक्ति घबरा गया और वापिस जाने का प्रयास करने लगा। व्यक्ति को भागता देख पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने व्यक्ति को कुछ दूरी पर धर दबोचा।

पुलिस ने व्यक्ति का नाम पूछा। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम केवल कृष्ण बताया और भटवारा गांव का निवासी है। पुलिस ने शक के आधार पर बैग की तलाशी ली। इस दौरान बैग में 992 ग्राम चरस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी केवल कृष्ण को हिरासत में लिया और इस संबंध में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच और कोर्ट में चालान पेश किया।
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इस मामले में 16 गवाह अदालत में पेश हुए। शुक्रवार को इस मामले को लेकर अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पांच साल का कारावास और बीस हजार जुुुर्माने की सजा सुनाई है। यह जानकारी जिला न्यायवादी चंबा विजय रेहलिया ने दी।
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