अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। तीसा उपमंडल के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। विभाग ने नियमों के अनुसार यह कार्रवाई की है। इस बारे विभाग ने निदेशालय को भी पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। नियम के अनुसार अगर कोई शिक्षक 24 घंटे पुलिस की हिरासत में रहता है तो वह स्वचालित सस्पेंड हो जाता है। विभाग भी अपनी ओर से छानबीन कर रहा है। गौरतलब है कि तीसा उपमंडल के एक स्कूल में तैनात शिक्षक छात्रा को फेल करने की धमकी पर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। छात्रा भी धमकी मिलने पर इस मामले को दबाती रही। लेकिन बीते दिनों इस छात्रा ने अपने अभिभावकों के साथ पूरे मामले का खुलासा किया। अभिभावकों ने इस बारे पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से शिक्षक को तीन दिन का पुलिस रिमांड मिला है। वहीं, दूसरी ओर इस मामले को लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भी नियमों के अनुसार शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही निदेशालय को भी सूचित कर दिया गया है।
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक बलजीत सिंह ने बताया कि शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। अगर कोई शिक्षक 24 घंटे तक हिरासत में रहता है, वह स्वचालित सस्पेंड हो जाता है।