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घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने पर ठोका जुर्माना

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चंबा। शहर के होटलों और ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने बीते माह दुकानों में दबिश देकर पांच घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए थे। अब विभाग ने संबंधित दुकानदारों को दस हजार रुपये जुर्माना ठोका है। विभाग की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप है। विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई दुकानदार होटलों व ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते माह जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने शहर व आसपास के क्षेत्रों में दुकानों में दबिश देकर पांच घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए थे। इसके बाद विभाग ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे। जवाब संतुुष्टि भरा न होने के चलते विभाग ने दुकानदारों को प्रति सिलेंडर दो हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही दोबारा होटलों व ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडरों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग चंबा के नियंत्रक विजयेंद्र नरयाल ने बताया कि दुकानदारों को दस हजार रुपये जुर्माना ठोका गया है। विभाग ने बीते माह पांच सिलेंडर होटलों व ढाबों से जब्त किए थे। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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