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क्वारंटीन का पालन ना करने पर अपराधिक धाराओं के तहज दर्ज होगा केस

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चंबा। बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले लोगों को 28 दिन तक अपने घरों में कड़ाई से होम क्वारंटीन पर रहना होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज करेगी। इसके बाद व्यक्ति को जो भी परेशानी होगी, उसकी जिम्मेवारी उसकी स्वयं होगी। क्योंकि इसके लिए पुलिस ने पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत के अन्य लोगों को बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखने को कहा है।
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अगर कोई व्यक्ति बाहर से आने के बाद अपने घर में क्वारंटीन पर नहीं रहता है और अपने घर से बाहर जाकर लोगों से मिलता-जुलता है तो ऐसे व्यक्ति की सूचना पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण नजदीकी थाने या पुलिस चौकी में दे सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम संबंधित व्यक्ति के घर पर पहुंच जाएगी। उसके खिलाफ क्वारंटीन की अवधि पूरी न करने को लेकर आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने बताया कि तीन दिन में चंबा में बाहरी राज्यों और जिलों से काफी संख्या में लोग चंबा आए हैं। इन लोगों को 28 दिन तक अपने घरों में क्वारंटीन पर रहना होगा। इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्रामीणों को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्वारंटीन और सामाजिक दूरी की पालना करना आवश्यक है। पुलिस विभाग भी अपने स्तर पर ऐसे लोगों पर निगरानी रखेगा।
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