कोटी विद्युत उपमंडल ने जारी किए अस्थायी कनेक्शन काटने के आदेश, 2.55 लाख की राशि बकाया
बकाया जमा नहीं किया तो कनेक्शन कटने के बाद 250 रुपये पुनः कनेक्शन शुल्क भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
सरोल (चंबा)। विद्युत उपमंडल कोटी के तहत बिजली बिलों की समय पर अदायगी नहीं करने वाले 120 उपभोक्ताओं पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए हैं। संबंधित उपभोक्ताओं पर 2,54,948 रुपये की बिजली बिल राशि बकाया है।
बोर्ड ने उपभोक्ताओं से निर्धारित समय में बकाया बिजली बिल जमा करवाने की अपील की है। समय पर राशि जमा नहीं करवाने पर संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अस्थायी तौर पर काट दिए जाएंगे। इसके बाद बिजली आपूर्ति दोबारा बहाल करवाने के लिए 250 रुपये अतिरिक्त पुनः कनेक्शन शुल्क भी देना होगा।
बिजली बोर्ड के सहायक अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि सभी संबंधित उपभोक्ताओं को बकाया बिलों की अदायगी करने के लिए कहा गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे समय पर बिजली बिल जमा करवाएं, ताकि कनेक्शन काटने की कार्रवाई और अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि समय पर बिल जमा करवाने से उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।