शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश
अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें बीपीएल श्रेणी के लिए आरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए राहत भरी बात है। गरीब परिवारों से जुड़े विद्यार्थी भी निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे।
इसके लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें बीपीएल श्रेणी के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग चंबा ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सभी निजी स्कूलों को कुल सीटों का 25 प्रतिशत हिस्सा जरूरतमंद बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। विभाग के आदेशों के मुताबिक स्कूलों को इस आरक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा। साथ ही अपने प्रोस्पेक्ट्स में इस प्रावधान को प्रमुखता से शामिल करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पात्र अभिभावक समय पर आवेदन कर सकें। योजना की निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर विशेष समितियों का गठन पहले ही किया जा चुका है जो समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। विभाग ने अभिभावकों को निर्देशित किया है कि इस मामले को लेकर अधिक जानकारी के लिए वे विभागीय कार्यालय समेत खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निजी स्कूलों में बीपीएल, दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक चंबा विकास महाजन ने बताया कि इस बारे निजी स्कूलों को आदेशित कर दिया है। साथ ही इसकी निगरानी भी की जाएगी।