चंबा। चंबा-खज्जियार सड़क मार्ग की मरम्मत कार्यों के चलते आने वाले दिनों में हर रोज दो घंटे वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उपायुक्त विवेक भाटिया ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत आदेश जारी करते हुए चंबा खज्जियार सड़क के 0/0 से 19 किलोमीटर (एमडीआर -49) तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 बजे और दोपहर बाद 3 बजे से 4 बजे के दौरान 21 जुलाई तक वाहनों की आवाजाही बंद रखने के आदेश दिए हैं।
उपायुक्त ने आदेश में कहा है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण मंडल चंबा के सूचित किए जाने और ब्लास्टिंग और कटिंग के कार्य के दौरान पत्थर गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों कहा गया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवा से संबंधित वाहनों की आवाजाही सामान्य रखने के लिए खुदाई और कटिंग के कार्य को बंद किया जाएगा।