चंबा। जिले में सी फार्म जमा न करवाने वाले प्रशिक्षुओं को भत्ता नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों के मुताबिक तीस अप्रैल तक सभी प्रशिक्षुओं को अपना सी फार्म सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म भरकर कार्यालय में जमा करवाना होगा। इस मामले को लेकर रोजगार उप कार्यालयों को भी आदेश जारी किए गए हैं।
रोजगार उप कार्यालयों में भी प्रशिक्षु और बेरोजगार युवा यह फॉर्म जमा करवा सकते हैं। जिला रोजगार विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई बेरोजगार युवा या प्रशिक्षु उक्त फॉर्म जमा नहीं करवाते हैं तो उनके कौशल और बेरोजगारी भत्ते पर रोक लगा दी जाएगी। इसमें लेटलतीफी और लापरवाही के लिए प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होंगे।
जानकारी के मुताबिक जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत करीब 2500 और कौशल विकास भत्ता योजना के तहत करीब तीन हजार प्रशिक्षु पंजीकृत हैं। इन्हें कौशल और बेरोजगारी भत्ते की किस्त की अदायगी की जा रही है। हर साल विभाग की ओर से अप्रैल माह में सी फॉर्म जमा करवाने के आदेश दिए जाते हैं। इससे विभाग को यह जानकारी हासिल होती है कि कौन से प्रशिक्षु कौशल प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं और कौन से प्रशिक्षु बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले रहे हैं।
विभाग ने प्रशिक्षुओं और बेरोजगार युवाओं को एक माह का समय इसके लिए दिया है। अगर प्रशिक्षु सी फॉर्म जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद चौहान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दोनों योजनाओं के तहत प्रशिक्षुओं को सी फॉर्म जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग रोजगार उप कार्यालयों में भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं।