चंबा में शनिदेव मंदिर के पास ढांक से नीचे हॉट स्पॉट पर पड़ा कूड़ा।संवाद
चंबा। कूड़ा संयत्र से लेकर हॉटस्पॉट क्षेत्र में चल रही अव्यवस्था में नगर परिषद चंबा को सात दिन में सुधार करना होगा। अन्यथा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर परिषद को नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में नगर परिषद को साफतौर पर हिदायत दी गई है कि कूड़ा संयंत्र कुरांह सहित नगर परिषद के वार्डों में कूड़ा एकत्रीकरण के लिए बनाए गए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमों को दरकिनार कर कूड़ा जमा किया जा रहा है। कूड़े की वजह से वहां गंदगी का आलम है। इससे संबंधित क्षेत्र में बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। इसलिए नगर परिषद को इन स्थानों पर कूड़ा निष्पादन से लेकर कूड़ा एकत्रीकरण की व्यवस्था में सुधार करना होगा। अन्यथा, बोर्ड सात दिन बाद अपनी रिपोर्ट सदस्य पीसीबी शिमला को भेज देगा। वहां से नगर परिषद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश जारी हो सकते हैं। बोर्ड ने नगर परिषद की मनमानी से तंग आकर सुबूतों के साथ एक रिपोर्ट बनाकर सदस्य सचिव पीसीबी शिमला को भेजी थी। इस रिपोर्ट में नगर परिषद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सदस्य सचिव ने बोर्ड को निर्देश दिए कि उन सभी स्थानों का दोबारा औचक निरीक्षण कर मौजूदा हालात में सुधार के लिए नगर परिषद को सात दिन का समय दिया जाए। इसके बाद भी यदि नगर परिषद व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाती है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर शिमला भेजी जाए। ऐसे में नगर परिषद के पास कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सात दिन का समय है। इस समयावधि में यदि नगर परिषद ने कूड़ा संयंत्र और हॉटस्पॉट क्षेत्र में चल रही अव्यवस्था में सुधार नहीं किया तो बोर्ड रिपोर्ट शिमला भेज देगा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की टीम ने कूड़ा संयंत्र से लेकर हॉटस्पॉट क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार नप को सात दिन में अपनी अव्यवस्था में सुधार लाना होगा। अन्यथा, बोर्ड अपनी रिपोर्ट शिमला भेज देगा। उसके बाद आगामी कार्रवाई वहीं से की जाएगी।